सरकारने शिक्षा विभाग को सरकारी, अनुदानित गैर अनुदानित निजी स्कूलों में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षकों का एनआईओएस के पोर्टल पर डाटाबेस तैयार कराने के निर्देश दिए है। इकसी मॉनिटरिंग से पता लगेगा की ऐसे शिक्षकों ने प्रशिक्षण लिया है या नहीं। निजी स्कूलों के संस्था प्रधानों से इस बाबत प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा कि उनके स्कूलों के सभी शिक्षक प्रशिक्षित है।
केंद्रसरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देशभर के निजी सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एज्यूकेशन (डीएलएड) अनिवार्य कर दिया है। कोर्स नहींने वाले शिक्षकों को स्कूल से हटाया जा सकता है।
शिक्षाविभाग को दिए निर्देश
मंत्रालयने शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर निर्देश दिए है कि सरकारी, गैर अनुदानित, अनुदानित स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग(एनआईओएस) के माध्यम से डीएलएड कोर्स करना अनिवार्य है। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को राज्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को 15 सितंबर तक सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों का 15 सितंबर तक एनआईओएस में पंजीकरण करवाने को कहा गया है।
इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षा निदेशक बीकानेर को देनी होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने देश के सभी निजी स्कूलों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी निजी स्कूलों कोWWW.rjpsp.nic.in पर 8 सितंबर तक छात्रों से जुड़ी सभी जानकारियां ऑनलाइन देनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को इसके निर्देश भी जारी किए है।
सरकारी स्कूल इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इनका डाटा दर्पण शाला दर्शन पर ऑनलाइन दर्ज है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, मिलिट्री, सैनिक स्कूलों मदरसों को भी इसकी जानकारी देनी होगी। इसके लिए हर स्कूल को लॉग इन आईडी पासवर्ड जारी किया जा रहा है। तकनीकी समस्या समाधान के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 0141-2719073 जारी किया है।
12वीं में 50% अंक वाले ही पात्र
डीएलएडमें प्रवेश के लिए 12वीं में 50 फीसदी अंक होना अनिवार्य है। कम अंक होने पर 12वीं की परीक्षा दुबारा देनी होगी। तभी वह यह कोर्स कर सकेगा। अंकों की बाध्यता के चलते कई अप्रशिक्षित शिक्षक इस प्रशिक्षण से वंचित रह सकते है।
सेवा से किया जाएगा बर्खास्त
^सरकारी,अनुदानित गैर अनुदानित स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक डीएलएड डिप्लोमा नहीं करता है तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। इसलिए ऐसे शिक्षकों को 15 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। 1 सितंबर 2019 तक डिप्लोमा नहीं करने पर अप्रशिक्षित शिक्षक को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। शिवराजबैरवा, एपीसी,आरटीई प्रभारी, डीईओ, प्रा., टोंक