Wednesday, April 26, 2017

Praveen Singh

'RPSC परीक्षाएं करवाने के लायक नहीं', कोर्ट ने फटकारते हुए लगा डाला 5 लाख का जुर्माना


जयपुर।

हाईकोर्ट ने जूनियर अकाउंटेट भर्ती -2013 के एक विवादित प्रश्न को हटा दिया है और नए सिरे से परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग पर पांच लाख रुपए हर्जाना भी लगाया है। 

कोर्ट ने आयोग की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी की कि आरपीएससी परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है। परीक्षा क्या कोई राजनीतिक मंच है, जो बहुमत के आधार पर प्रश्न नहीं हटाने का फैसला ले लिया।

न्यायाधीश कंवलजीत सिंह आहलुवालिया ने देवेश कुमार शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने उस प्रश्न को भी हटा दिया, जिसको लेकर विवाद सामने आया।

कोर्ट में आया कि एक प्रश्न को लेकर विवाद आया। सुनवाई के दौरान पता चला कि इस प्रश्न के लिए पहले दो एक्सपर्ट कमेटी बन चुकी हैं और तीन बार संशोधित परिणाम जारी हो चुका है। 

आरपीएससी ने दो कमेटियों से संतुष्ट नहीं होने पर तीसरी एक्सपर्ट कमेटी बना दी। तीसरी कमेटी ने प्रश्न को संदेहास्पद बताकर हटाने को कहा, लेकिन आरपीएससी ने पहले की दो कमेटियों की सिफारिश के आधार पर विवादित प्रश्न को नहीं हटाया। 

प्रश्न नहीं हटाने के कारण पूछने पर कोर्ट को बताया कि तीन में से दो कमेटियों की एक राय को ध्यान में रखते हुए बहुमत के आधार पर प्रश्न नहीं हटाया। जवाब से नाराज कोर्ट ने कहा कि यह कोई राजनैतिक मंच नहीं है, जहां बहुमत के आधार पर फैसला होगा।


Praveen Singh

About Praveen Singh -

Author Description:

Subscribe to this Blog via Email :