नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एडमिशन के मामले को लेकर यूजीसी और जेएनयू को नोटिस दिया है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें यूजीसी के एमफिल और पीएचडी में दाखिले के लिए याचिकाकर्ता ने तय किए गए नियम को चुनौती दी गई है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल तक जवाब मांगा
बता दें, हाई कोर्ट की ऐक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले को लेकर यूजीसी और जेएनयू को भी नोटिस दिया है। दरअसल, यूजीसी के नियम को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने इस मामले में सरकार व अन्य प्रतिवादियों से 28 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। एमफिल और पीएचडी कोर्स में दाखिले के लिए 2016 में रेग्युलेशन बनाया गया था जिसे चुनौती दी गई है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल तक जवाब मांगा
बता दें, हाई कोर्ट की ऐक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले को लेकर यूजीसी और जेएनयू को भी नोटिस दिया है। दरअसल, यूजीसी के नियम को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने इस मामले में सरकार व अन्य प्रतिवादियों से 28 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। एमफिल और पीएचडी कोर्स में दाखिले के लिए 2016 में रेग्युलेशन बनाया गया था जिसे चुनौती दी गई है।