Wednesday, April 19, 2017

Praveen Singh

राज्य की सरकारी स्कूलों में दिए दान पर मिलेगी आयकर छूट

बीकानेर ।
राज्य की सरकारी स्कूलों में दानदाताओं द्वारा दिए गए दान को आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत आयकर  छूट के प्रावधान में लाने की शुरू की गई कवायद सिरे नहीं चढने पर शिक्षा निदेशालय ने इसे गंभीरता से लिया  हेै।

  अब शिक्षा निदेशालय ने सभी माध्यमिक शिक्षा के संस्था प्रधानों को शाला दर्पण पोर्टल पर शुरू किए गए '80 जी माड़यूल' को अपडेट करने के निर्देश दिए है। इससे पहले संस्था प्रधानों को विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति की बैठक में प्रस्ताव लेकर आयकर विभाग में 80 जी के अन्तर्गत पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए थे।

पूर्व में जारी आदेश हुए हवा
निदेशालय ने इससे पहले भी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन  समिति की बैठक आयोजित कर प्रस्ताव लेने, एक शिक्षक को आयकर विभाग से 80 जी के प्रमाण पत्र लेने की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करने के निर्देश दिए थे लेकिन
अब तक राज्य की किसी भी सरकारी स्कूल को आयकर अधिनियम 80 जी का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सका है। इसे निदेशालय स्तर पर गंभीरता से लिया गया है तथा अब शीघ्र कार्यवाही कर संस्था प्रधानों को
आयकर विभाग से 80 जी का आयकर छूट लेने का प्रमाण पत्र लेकर शाला दर्पण पोर्टल पर शुरू किए गए 80 जी माड्यूल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

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