Sunday, August 6, 2017

Praveen Singh

राहत! पेंशन शुरू करवाने के लिए अब नहीं लगाने होंगे बैंक के चक्कर




नई दिल्लीः अब पेंशन शुरू कराने के लिए गवर्नमेंट इम्प्लॉई को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मामलों को देखने वाले कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक, रिटायरमेंट के वक्त ही पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) की कॉपी कर्मचारी को भी हैंडओवर कर दी जाएगी। 

इस संबंध में मौजूदा नियमों का उदाहरण देते हुए मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी विभागों को हाल में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि पेंशन के पहले भुगतान के लिए पेंशनभोगी को अब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन नियमों के तहत पेंशनभोगी या सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों को उनके पेंशन शुरू होने से पहले एक प्रमाणपत्र पेंशन बांटने वाले बैंक में जमा कराना होगा।

ये है नए नियम
-नए नियम के तहत रिटायरमेंट के वक्त PPO की जो कॉपी बैंक को भेजी जाएगी उसकी एक कॉपी इम्प्लॉई को भी दी जाएगी। अगर बैंक की कॉपी नहीं पहुंची तब भी इम्प्लॉई अपनी कॉपी के आधार पर बैंक से पेंशन शुरू करने के लिए कह    सकेगा।
- मंत्रालय ने अपने इस आदेश की जानकारी केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को दे दी है। उनसे कहा गया है कि रिटायर होने वाले इम्प्लॉई को PPO की कॉपी जरूर दी जाए।
- बता दें कि पूरे देश में केंद्र सरकार के पास कुल 48 लाख कर्मचारी और 53 लाख पेंशनर हैं।


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