Monday, April 24, 2017

Praveen Singh

सामान्य बेरोजगार के लिए खुशखबरी

अलवर. ।

अलवर. राज्य सरकार सभी सामान्य बेरोजगारों की क्षमता को बढ़ाकर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी।


राज्य व केंद्र सरकार ने अप्रेन्टिस एक्ट में संशोधन किया है। इसके साथ ही  अप्रेन्टिस का नया पोर्टल तैयार किया है। जिस पर सामान्य बेरोजगार पंजीयन करवा सकते हैं।


 अभी तक आईटीआई, पोलोटेक्निक व डिप्लोमा करने वाले बेरोजगार युवाओं को ही अप्रेन्टिस करने का मौका मिलता था।


युवाओं को काम मिलने में रहेगी आसानी

अप्रेन्टिस करने के बाद युवाओं को काम मिलने में आसानी रहेगी।  जिन संस्थानों में 40 प्रतिशत कार्मिक नियुक्त है उन संस्थानों में नया अप्रेन्टिस एक्ट लागू होगा।


यदि 40 कार्मिक काम करते हैं तो उसमें से 6 अप्रेन्टिस नियुक्त करना जरुरी है।


हजारों औद्योगिक इकाईयां 

 अलवर जिले की ही बात करें तो यहां हजारों औद्योगिक इकाईयां है। जो  भिवाडी, चौपानकी, बहरोड, नीमराणा आदि में  है। जिसमें बाहर के युवाओं का और तकनीकि क्षमता वाले युवाओं को ही काम करने का मौका मिलता है

बेरोजगार भत्ता मिल रहा

सामान्य बेरोजगार काम की तलाश में भटकता है। नए अप्रेन्टिस एक्ट से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा।


 रोजगार विभाग की ओर से संचालित अक्षत योजना के तहत राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 के तहत बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाने की व्यवस्था की गई है।


 वर्ष 2013 से ऑनलाइन पंजीयन और ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की व्यवस्था की गई है।


जिला रोजगार अधिकारी श्याम लाल साटोलिया ने बताया कि अप्रेन्टिस एक्ट में संशोधन किया गया है।


 नया अप्रेन्टिस पोर्टल तैयार किया गया है। सामान्य बेरोजगारेा को इस एक्ट से जोडा जाएगा। उन्हें राष्ट्रीय अप्रेन्टिस प्रमोशन स्कीम में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे काम मिलना आसान हो जाएगा।

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