शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निशुल्क एडमिशन के लिए अभिभावक 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 2 मई को ऑनलाइन लॉटरी से मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर ही अभिभावक संबंधित स्कूल में आवेदन की मूल प्रति अन्य दस्तावेज के साथ रिपोर्टिंग करके एडमिशन की प्रक्रिया 8 मई तक पूरी करवा सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के अगले ही दिन बच्चे का उस स्कूल में प्रवेश होगा। सभी निजी स्कूलों को इसकी पूरी जानकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 31 जुलाई तक अपलोड करनी होगी। इसमें निशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बच्चों की भी पूरी जानकारी देनी होगी।
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