
नई दिल्ली।आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने में कुछ लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्यों कि उनके नाम की स्पेलिंग पेन कार्ड और आधार कार्ड में अलग-अलग दर्ज है। ऐसे में, अगर आपके पेन कार्ड और आधार कार्ड में दी गई आपकी डीटेल अलग-अलग है तो आप पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऐसा करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्यों कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने का आदेश दे दिया है। यदि कोई व्यक्ति 1 जुलाई तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराएगा तो उसका पैनकार्ड रिजेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप मौजूदा वित्त वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते।
गौरतलब है कि टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैनकार्ड और आधार नंबर को अनिवार्य किया जा चुका है। इनकम टैक्स नियम के मुताबिक एनआरआई को देश में टैक्स रिटर्न भरते समय आधार की पाबंदी नहीं होगी।
ऐसे सुधारें गलती
अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में दर्ज आपकी डीटेल अलग हैं तो आप अपने पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट की वेबसाइट पर कर सकते हैं। वहीं आपको आधार में सुधार कराना है तो आधार केंद्र पर जाकर सुधार करा सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
अब नहीं होगी टैक्स में चोरी
बतां दे, वर्तमान समय में देशभर में 24.37 करोड़ से अधिक पैनकार्ड हैं और करीब 113 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। इनमें से केवल 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था। इन 2.87 करोड़ लोगों में 1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो कर किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया।
ऐसा इसलिए हुआ क्यों कि बड़ी संख्या में लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं या टैक्स देने से बच जाते हैं। इसी कारण देश में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार से लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। अनुमान है कि इस लिंकिंग के बाद टैक्स चोरी को रोकना आसान हो जाएगा।