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Thursday, May 18, 2017

Praveen Singh

बड़ी खबर-आरपीएससी ने लिया सबक, अब रिजल्ट के साथ निकलेगी रिजर्व लिस्ट



दिलीप शर्मा/अजमेर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 से सबक लेते हुए एक अभिनव प्रयोग किया है। इसके तहत अब परीक्षा परिणाम निकालने के साथ ही आयोग विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित सूची जारी कर देगा। इससे अभ्यर्थियों के अदालत में रिट दायर करने की प्रवृत्ति पर अब अंकुश लगेगा। आयोग का मानना है कि सूची जारी होने के बाद अदालत में अनावश्यक कानूनी विवाद के कारण समय नष्ट नहीं होगा और अभ्यर्थियों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

अध्यक्ष डॉ. ललित के. पंवार ने बताया कि आम तौर पर वही अभ्यर्थी अदालत में रिट लगाते हैं जिनके मामूली अंक कम होते हैं। वह येन-केन प्रकारेण प्रश्नों में त्रुटि ढंूढने व उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट की शरण ले लेते हैं। आयोग को इसके लिए समस्त रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करने पड़ते हैं। विशेषज्ञों को बुलवाकर उनकी राय ली जाती है। हाईकोर्ट में महंगे वकील करने पड़ते हैं। इसमें समय व आर्थिक हानि होती है।

15 से 20 प्रतिशत आरक्षित सूची से

पंवार का मानना है कि आरक्षित सूची में नाम आने के बाद अभ्यर्थी को नौकरी लगने के आसार बन जाते हैं। अनुभव यही बताता है कि मूल सूची में उत्तीर्ण अभ्यर्थी किन्हीं कारणों के चलते या अन्य बेहतर विकल्प होने के कारण ज्वॉइन नहीं करते। एेसे में 15 से 20 प्रतिशत अभ्यर्थियों को आरक्षित सूची से लेना पड़ता है। इससे अभ्यर्थियों के तत्काल प्रश्न-पत्र या उत्तर कुंजी में त्रुटि ढूंढकर हाईकोर्ट की ओर जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

69 अभ्यर्थी बाहर, 74 अंदर आए

आयोग प्रश्न पत्रों में त्रुटियों का लेकर तीन बार कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा-2013 का परिणाम घोषित कर चुका था। हाईकोर्ट में प्रश्न संख्या 69 को हटाया था। मात्र इस प्रश्न के हटाने के कारण चौथी बार परिणाम को संशोधित करना पड़ा। इस कारण 69 अभ्यर्थी बाहर गए जबकि 74 अभ्यर्थी उत्तीर्ण सूची में आ गए। 

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Wednesday, April 26, 2017

Praveen Singh

'RPSC परीक्षाएं करवाने के लायक नहीं', कोर्ट ने फटकारते हुए लगा डाला 5 लाख का जुर्माना


जयपुर।

हाईकोर्ट ने जूनियर अकाउंटेट भर्ती -2013 के एक विवादित प्रश्न को हटा दिया है और नए सिरे से परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग पर पांच लाख रुपए हर्जाना भी लगाया है। 

कोर्ट ने आयोग की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी की कि आरपीएससी परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है। परीक्षा क्या कोई राजनीतिक मंच है, जो बहुमत के आधार पर प्रश्न नहीं हटाने का फैसला ले लिया।

न्यायाधीश कंवलजीत सिंह आहलुवालिया ने देवेश कुमार शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने उस प्रश्न को भी हटा दिया, जिसको लेकर विवाद सामने आया।

कोर्ट में आया कि एक प्रश्न को लेकर विवाद आया। सुनवाई के दौरान पता चला कि इस प्रश्न के लिए पहले दो एक्सपर्ट कमेटी बन चुकी हैं और तीन बार संशोधित परिणाम जारी हो चुका है। 

आरपीएससी ने दो कमेटियों से संतुष्ट नहीं होने पर तीसरी एक्सपर्ट कमेटी बना दी। तीसरी कमेटी ने प्रश्न को संदेहास्पद बताकर हटाने को कहा, लेकिन आरपीएससी ने पहले की दो कमेटियों की सिफारिश के आधार पर विवादित प्रश्न को नहीं हटाया। 

प्रश्न नहीं हटाने के कारण पूछने पर कोर्ट को बताया कि तीन में से दो कमेटियों की एक राय को ध्यान में रखते हुए बहुमत के आधार पर प्रश्न नहीं हटाया। जवाब से नाराज कोर्ट ने कहा कि यह कोई राजनैतिक मंच नहीं है, जहां बहुमत के आधार पर फैसला होगा।


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